डिजिटल डेस्क:साल 2002 को गुजरात में दंगों के बीच बिलकिस बानो के साथ हुआ था गेंगरेप। जिसमें सीबीआई कोर्ट ने कुल 11 लोगों को दोषी पाया था। इस मामले में एक दोषी ने अपने रिहाई की मांग कर गुजरात हाईकोर्ट में अपील किया था, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद दोषी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया । लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इसका फैसला लेने को कहा। और गुजरात सरकार कोर्ट के निर्देश पर कमेटी बनाकर फैसले के बाद सभी दोषीयों के सजा से छूट दे दिया और सबको रिहा कर दिया था। जिसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
SC सोमवार को बिलकिस बानो मामले पर करेगी सुनवाई