गुवाहाटी : असम सरकार ने मंगलवार को अस्पतालों में  या होम आइसोलेशन में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया। नई एसओपी के अनुसार कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पतालों में भर्ती पॉजिटिव रोगियों को पांच  दिनों के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल में भर्ती होने के दिन बशर्ते रोगी लगातार तीन दिनों तक अलग-थलग रह रहा हो। इसके अलावा, छुट्टी के समय किसी भी आरएटी / आरटीपीसीआर परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, रोगसूचक रोगियों के मामले में, रोगी की दैनिक स्थिति के आधार पर चिकित्सक का इलाज करके छुट्टी का निर्णय लिया जाएगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद रोगियों को आत्म-स्वास्थ्य के साथ दो और दिनों के सख्त घरेलू अलगाव से गुजरना होगा। इस बीच होम आइसोलेशन में अलग रहने वाले रोगियों को 7 वें दिन छुट्टी दे दी जाएगी। होम आइसोलेशन दिशा-निर्देशों के अनुसार छुट्टी देने वाले रोगियों को छुट्टी के समय परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगीे। सरकार की अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले की अधिसूचना में दिए गए अन्य निर्देश अगले आदेश तक अपरिवर्तित रहेंगे।