कहां से आएगा : कर्ज और देयताओं से 36 प्रति., वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 15 प्रति., आय कर से 14 प्रति., कॉरपोरेट कर से 13प्रति., केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आठ प्रति.,गैर कर राजस्व से छह प्रति.,गैर ऋण पूंजी से पांच प्रति., सीमा शुल्क से तीन प्रति.।
कहां जाएगा : ब्याज भुगतान पर 20 प्रति., कर और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर 16 प्रति., केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं पर 14 प्रति., वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 10 प्रति., अन्य व्यय पर 10 प्रति., केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर नौ प्रति., सब्सिडी पर आठ प्रति., रक्षा क्षेत्र पर आठ प्रति., पेंशन पर पांच प्रतिशत।