गुवाहाटीः भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126ए की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत  7 मार्च   सोमवार को सुबह सात बजे से शाम 6.30 बजे के बीच कोई एक्जिट पोल प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार नहीं किया जा सकता है। माजुली निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा उप-चुनाव के संबंध में किसी भी एक्जिट  पोल के परिणाम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिसूचना  में आगे स्पष्ट किया गया है कि आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)के तहत किसी भी चुनावी मामले को किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। असम के सीईओ नितिन खारे ने राज्य में उप-चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के मद्देनजर उपरोक्त अवधि में सभी मीडिया ले एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के संबंध में ईसीआई के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का आग्रह किया हैं।