नई दिल्ली : बुली बाई ऐप मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और सुली डील्स ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को सोमवार, 28 मार्च को दिल्ली की अदालत ने मानवीय आधार पर जमानत दे दी। अदालत ने माना है कि कथित व्यक्ति हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बार अपराध करने वालों और लगातार जेल में रहना उनकी समग्र भलाई के लिए हानिकारक होगा। कथित तौर पर जमानत पर रहने के दौरान आरोपी व्यक्तियों पर अदालत द्वारा सख्त शर्तें लगाई गई हैं। उनसे कहा गया है कि वे किसी गवाह को धमकी न दें और सबूतों से छेड़छाड़ न करें। इसके अलावा बिश्नोई और ठाकुर को जांच अधिकारी को अपना संपर्क विवरण प्रदान करने और जांच अधिकारी को अपना स्थान प्रदान करने के साथ अपना फोन चालू रखने के लिए कहा गया है। 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने जोरहाट, असम से गिरफ्तार किया था। 6 जनवरी को बुल्ली बाई ऐप को लोगों को बरगलाने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए विकसित किया गया था।
बुली बाई और सुल्ली डील ऐप क्रिएटर्स को मिली जमानत