गुवाहाटी : गौहाटी हाईकोर्ट ने सेबी की ओर से जारी की गई कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि करीब 11 याचिकाकर्ताओं ने सेबी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए गौहाटी हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता व कर मामलों के विशेषज्ञ डॉ. अशोक सराफ ने अदालत में दलील पेश करते हुए कहा कि  सेबी ने नोटिस जारी करते हुए सेबी अधिनियम में वर्णित विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सेबी की ओर से  2014-15 के संदर्भ में जारी कारण बताओ नोटिस सेबी अधिनियम की धारा 11(सी), 151 के खिलाफ है। अत: सेबी की नोटिस उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर व गैर कानूनी है। अदालत में  अधिवक्ता डॉ. सराफ को अधिवक्ता अमित गोयल ने सहयोग किया। सेबी की तरफ से अदालत में अधिवक्ता मिली हजारिका तथा अरुणाभ चौधरी ने कानूनी कार्रवाई में भाग लिया।