गुवाहाटी : केंद्र सरकार ने असम सहित पूरे देश में 1 जुलाई से  एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्त हो गया है। देश मेें 1 जुलाई से 19 प्रकार के एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा।  यह मुद्दा प्रदूषण बढ़ाने वाले एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और  उपयोग को प्रतिबंधित करने में महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से, केंद्र सरकार के इस निर्देश के कार्यान्वयन से डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए आपदा आना निश्चित है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित 19 प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं में गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, थर्मोकोल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटा चम्मच, चम्मच, चाकू, पुआल की ट्रे, लपेटे हुए पैकेट, मिठाई पैक को लपेटने वाले प्लास्टिक, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, ईयर स्टिक शामिल हैं। इसके अलावा, भविष्य में इस सूची में कई और उत्पाद जोड़े जाने की संभावना हैं। सरकार के अनुसार प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े या पेपर बैग, बांस के चम्मच और मिट्टी के कप का इस्तेमाल किया जा सकता है।