नई दिल्ली : अगर आप कंफर्म ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाते हैं, तो आपको इस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) चुकाना होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंफर्म ट्रेन टिकट को कैंसिल कराने पर आपको कितना जीएसटी देना होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की टैक्स रिसर्च यूनिट (टीआरयू) के सर्कुलर के मुताबिक, टिकटों की बुकिंग एक ‘कॉन्ट्रेक्ट’ होता है। जिसके तहत सर्विस प्रोवाइडर (आईआरसीटीसी/इंडियन रेलवे) कस्टमर्स को सर्विसेस प्रोवाइड करता है। सर्कुलर में आगे बताया गया है कि जब पैसेंजर्स द्वारा इस कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन किया जाता है, तो सर्विस प्रोवाइडर को एक छोटी राशि के साथ मुआवजा दिया जाता है। जिसे कैंसिलेशन चार्ज के रूप में पैसेंजर्स से कलेक्ट किया जाता है। इस कैंसिलेशन चार्ज पर अब जीएसटी भी देना होता है। सर्कुलर के मुताबिक, किसी पर्टिकुलर क्लास की बुकिंग कैंसिल करने के लिए जीएसटी दर वही होगी, जो उस क्लास के लिए सीट/बर्थ बुक करते समय लागू होती है। उदाहरण के लिए फर्स्ट क्लास या एसी कोच के लिए जीएसटी दर 5प्रतिशत है। जबकि इस क्लास के लिए कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपए (प्रति पैसेंजर) है। इसलिए, फर्स्ट क्लास/ एसी डिब्बों के लिए कुल कैंसिलेशन चार्ज 252 रुपए (12 रुपए जीएसटी+240 रुपए) लग रहा है। सेकेंड स्लीपर क्लास समेत अन्य कैटेगरी पर कोई जीएसटी नहीं है। हालांकि, 240 रुपए कैंसिलेशन चार्ज तब लागू होता है, जब ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से 48 घंटे या उससे ज्यादा समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है।

कितना है कंफर्म टिकट कैंसिलेशन चार्ज : एसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपए। एसी टू-टियर या फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपए। एसी थ्री टियर या एसी चेयर कार या एसी थ्री इकोनॉमी क्लास के लिए 180 रुपए। स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए। सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपए।

कितनी कटौती होगी? :कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं, तो कुल रकम का 25प्रतिशत तक काटा जाएगा ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल कराते हैं, तो टिकट का आधा पैसा यानी 50प्रतिशत काटा जाएगा ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए तो इसके बाद रिफंड का एक भी पैसा नहीं मिलेगा वेटलिस्ट और आरएसी टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा।