रामपुर : हेट स्पीच मामले में एमपीएमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा पाए सपा नेता आजम खान को फिलहाल जेल जाने से राहत मिल गई है। सेशन कोर्ट से उन्हें रेगुलर जमानत मिल गई है। आजम ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। फिलहाल आजम खान अंतरिम जमानत पर चल रहे थे। उनका केस एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें कि 27 अक्तूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को तीन साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण का दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई थी और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि सजा के एलान के कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी। यह जमानत पहले 16 नवंबर तक के लिए थी। बाद में इसकी मियाद बढ़ाकर 22 नवंबर कर दी गई। सजा मिलने के बाद आजम खान रामपुर से विधानसभा सीट पर उनकी सदस्यता चली गई थी और चुनाव का ऐलान कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ भी आजम खान सुप्रीम कोर्ट और अपील का मौका नहीं मिलने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें सेशन कोर्ट में अपील का मौका मिला। लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी और याचिका खारिज हो गई थी। इससे उनकी सजा बरकरार रही। पांच दिसंबर 2022 को इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है। सियासी और कानूनी मोर्चे पर घिरे आजम खां के बारे में अब राजनीतिक पंडित कहने लगे हैं कि चुनावी सियासत में उनका कमबैक अब बहुत मुश्किल होगा। आजम को धारा 153, 505 और 125 के तहत दोषी पाया गया है।
जेल जाने से बाल-बाल बचे आजम खान, हेट स्पीच मामले में सेशन कोर्ट ने दी जमानत