डिजिटल डेस्क: 34 साल पुराने नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने शूटर भगवती सिंह उर्फ पप्पू की उम्रकैद सजा को बरकरार रखा है,और कोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है।  याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 3 को आरोपमुक्त किया गया है,जबकि 2 की मौत हो चुकी है और 1 बरी हो चुका है। मामला केवल एक व्यक्ति की गवाही पर निर्भर करता है, और उसका कोई रोल नहीं है और ना ही सबूत हैं। बता दें कि याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था,जिसे खारिज कर दिया गया हैं। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जून 2022 में सैयद मोदी के हत्यारे की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी,ये फैसला जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने दिया था। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अमिता कुलकर्णी मोदी, अखिलेश सिंह, बलई सिंह, अमर बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह उर्फ टिंकू और भगवती सिंह उर्फ पप्पू के खिलाफ CBI ने चार्जशीट फाइल की थी।