डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप हत्याकांड के चार में आज कोर्ट ने चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया है,वही मुख्य आरोपी संदीप सिंह को 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या, और SC-ST एक्ट में दोषी करार दिया गया है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, राम कुमार को बरी कर दिया गया है वही संदीप सिंह उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब ऐसे में पीड़िता का परिवार फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा।
दरसल मामला 14 सितंबर 2020 में हाथरस के बूलगढ़ी में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था और 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था तथा 29 सितंबर को ही देर रात यूपी प्रशासन ने परिजनों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था,और इसके बाद काफी हंगामा हुआ था।
हाथरस गैंगरेप हत्याकांड पर जमकर राजनीति हुई थी, कई दिनों तक यूपी पुलिस ने परिजनों को मीडिया या दूसरे विपक्षी नेताओं से नहीं मिलने दिया गया था। पूरे मामले में संदीप ठाकुर, लव कुश, रामू, रवि को हत्या, रेप और एससी एसीटी एक्ट की धारा के तहत जेल भेज दिया गया था,और पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने पूरे मामले में 29 दिसंबर 2020 को 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी,इस पूरे मामले में कुल 104 गवाह हैं और ये मामला पर पहले ही काफी राजनीति हो चुकी थी। अब ऐसे में इस हाईप्रोफ़ाइल फ़ैसले के चलते पूरे इलाक़े में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख़्ता की गई है।