नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन के लिए अतृप्त लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है। संवैधानिक अदालतों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वे भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता दिखाएं और अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि धन के  समान वितरण को हासिल करने का प्रयास कर भारत के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के प्रस्तावना के वादे को प्राप्त करने में भ्रष्टाचार एक प्रमुख बाधा है।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें राज्य के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यद्यपि यह भारत के लोगों को धन के समान वितरण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करके सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए संविधान का प्रस्तावना वादा है, यह अभी तक एक दूर का सपना है।

यदि मुख्य नहीं, तो प्रगति प्राप्त करने के लिए अधिक प्रमुख बाधाओं में से एक है। यह क्षेत्र निस्संदेह ‘भ्रष्टाचार’ है। पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार एक अस्वस्थता है, जिसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह अब शासन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है, अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहते हैं कि यह किसी के जीवन का एक तरीका बन गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पूरे समुदाय के लिए शर्म की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन में जो ऊंचे आदर्श थे, उनका पालन करने में लगातार गिरावट आ रही है और समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास तेजी से बढ़ रहा है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में हिंदू धर्म का भी उल्लेख किया। कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने के लिए अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म में सात पापों में से एक माना जाने वाला लालच अपने प्रभाव में प्रबल रहा है।