डिब्रूगढ़ : देश को झकझोर देने वाली डॉ सरिता तोषनीवाल हत्याकांड के दोषी किरु मेच को आज गुरुवार को डिब्रूगढ़ जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। डॉ सरिता तोषनीवाल के सरकारी वकील श्यामल दत्त ने बताया कि डिब्रूगढ़ जिला अदालत ने मामले में कल दोषी घोषित किरु मेच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि बीते कल डिब्रूगढ़ जिला अदालत ने किरु मेच को दोषी करार दिया, जबकि मामले के अन्य आरोपी डॉ. दीपमणि सैकिया को बरी कर दिया था, जिसको देखते हुए डॉ. सरिता तोषनीवाल के परिवार वाले उच्च न्यायालय में अपील करने का मन बनाया है। गौरतलब हो कि 9 मई 2014 को डॉ दीपमणि सैकिया और वार्ड बॉय किरू मेच की ओर से कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर डॉ सरिता तोषनीवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी ।
सरिता इंटेंसिव केयर यूनिट के डॉक्टर के केबिन में मृत पाई गईं। मृतक का शव कंबल से ढका हुआ था और केबिन के अंदर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उक्त हत्याकांड में डिब्रूगढ़ पुलिस ने विभाग के वार्ड बॉय किरू मेच को गिरफ्तार किया, जिसने बाद में अपराध कबूल कर लिया। जिसके बाद इस मामले में दीपमणि सैकिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था