इंफाल : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इंटरनेट निलंबन के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मणिपुर हाई कोर्ट पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहा है। याचिका को सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने मामले को अपने कब्जे में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए उच्च न्यायालय जाना चाहिए।