इंफाल: मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर जारी प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने का निर्देश दिया है। 3 मई को राज्य में हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर सरकार ने ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। यह निर्देश मणिपुर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा जारी किया गया था जिसमें न्यायमूर्ति अहनथेम बिमोल सिंह और ए गुणेश्वर शर्मा शामिल थे। मणिपुर उच्च न्यायालय की पीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें राज्य में इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग की गई थी।