नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने जा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर, सात नवंबर सुबह सात बजे से लेकर 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक ‘एग्जिट पोल’ करने, उसके प्रकाशन, प्रचार पर पाबंदी लगा दी है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में, सात नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में क्रमशः सात नवंबर, 17 नवंबर, 25 नवंबर और 30 नवंबर को मतदान होगा।

चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने उल्लेख किया कि ‘‘कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।

आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और नगालैंड में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 7 नवंबर, 2023 (मंगलवार) को सुबह सात बजे से लेकर 30 नवंबर, 2023  (बृहस्पतिवार) शाम साढ़े छह बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित किया, जिस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल करना, उसका प्रकाशन-प्रचार करना निषिद्ध रहेगा।