गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को शुक्रवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में कामरूप महानगर जिला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश होना  पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामले में अदालत से तलब किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि मेरे पास अक्सर पेशी के लिए सम्मन आते रहते हैं। इसके लिए मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में मेरे वकील को मालूम होगा। मेरे पास तो मुंबई से, आंध्र प्रदेश से और भारत के विभिन्न स्थानों से भी सम्मन आता रहेगा। इसके लिए मेरी कोई चिंता नहीं है। उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहले स्तर के चुनावी प्रचार समाप्त होने के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने न्यूज लाइव टीवी चैनल में 10 अप्रैल के शाम 7ः55 बजे एक साक्षात्कार दिया था। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के एक आरोप के आधार पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री शर्मा के खिलाफ इस संदर्भ में एक मामला दर्ज किया था। इसी मामले के संदर्भ में सीजेएम कोर्ट ने 25 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा को अदालत में पेशी के लिए सम्मन जारी किया है। उल्लेखनीय है कि उसी दिन सीजेएम कोर्ट में न्यूज लाइव के  स्वत्वाधिकारी प्रतिष्ठान मेसर्स प्राइड इस्ट एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक को भी पेशी के लिए हाजिर होना पड़ेगा।