गुवाहाटी : असम ने बृहस्पतिवार को मिजोरम से अपने दावों के समर्थन में उन गांवों का ब्यौरा मांगा जिसमें उनके स्थान और निवासियों की जातीयता शामिल है। दावों को तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा और फिर क्षेत्रीय समितियों की ओर से इस पर विचार किया जाएगा जो दोनों राज्यों  की ओर से गठित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बनाई जाएंगी। असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा और मिजोरम के गृह मंत्री लालचामलियाना के बीच गुवाहाटी में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। दूसरी ओर मिजोरम लैलापुर कांड के लिए असम से माफी मांगी। दोनों राज्यों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि मिजोरम वर्तमान में राज्य में मौजूद भूमि पर अपने दावे का समर्थन करने के लिए तीन महीने के भीतर गांवों की सूची, उनके स्थान, भू-स्थानिक सीमा और निवासियों की जातीयता और अन्य प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करेगा। इन दावों की जांच दोनों पक्षों की क्षेत्रीय समितियां करेंगी। दोनों राज्य यथास्थिति बनाए रखने और अंतर-राज्य सीमा पर शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने पर सहमत हुए। मिजोरम के प्रतिनिधिमंडल ने अपने असम समकक्षों को सूचित किया कि पहाड़ी राज्य में सुपारी उत्पादकों में अशांति है क्योंकि उन्हें असम और देश के अन्य हिस्सों में अपनी उपज के परिवहन के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी देशों से सुपारी की अवैध तस्करी के कारण अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी चेकिंग की जाती है और ट्रांसपोर्टरों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर खेप जब्त कर ली जाती है। दोनों राज्यों ने सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए इस मुद्दे को अपने संबंधित मुख्यमंत्रियों के पास भेजने पर सहमति व्यक्त की। दोनों राज्य दूसरे देशों से तस्करी करके लाए गए सुपारी के परिवहन के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता जारी रखने पर भी सहमत हुए। गौरतलब है कि असम मिजोरम के साथ 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद की उत्पत्ति ब्रिटिश काल के दौरान जारी 1875 की एक अधिसूचना में हुई है, जिसने लुशाई पहाड़ियों को कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया और 1933 में एक और जिसने लुशाई पहाड़ियों और मणिपुर के बीच एक सीमा का सीमांकन किया। मिजोरम का कहना है कि 1875 की अधिसूचना के आधार पर अंतर-राज्यीय सीमा का सीमांकन किया जाना चाहिए, जो  बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) अधिनियम, 1873 का परिणाम है। मिजोरम के नेता 1933 की सीमांकन अधिसूचना के खिलाफ बहस करते रहे हैं, उनका दावा है कि मिजो समाज से परामर्श नहीं किया गया था,जबकि असम चाहता है कि अधिसूचना को लागू किया जाए। दोनों राज्यों के बीच सबसे खूनी झड़पों में से एक में, पिछले साल जुलाई में अंतर-राज्यीय सीमा पर पड़ोसी राज्यों के सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान छह असम पुलिस कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। तब से दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासनों के बीच कई दौर की शांति वार्ता हो चुकी है।