गुवाहाटी : राज्य सचिवालय में बुधवार को हुई असम कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में यातायात को सुव्यवस्थित करने, असम सिटी गैस वितरण नीति 2022 की स्वीकृति, भूमि बंदोबस्त आदि के संबंध में निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते  हुए बताया कि यातायात जाम की समस्या को कम करने को लेकर राइट्स लिमिटेड को नामांकन के आधार पर 24.57 करोड़ रुपए में 9 परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं हैं। उक्त परियोजनाओं के तहत सिलचर में तारापुर-शिवबाड़ी के पास सड़क खंड निर्माण, गुवाहाटी के फाटासिल चाराली में फ्लाईओवर निर्माण, गुवाहाटी में जीएस रोड पर राजीव भवन (एबीसी प्वाइंट) के पास फ्लाईओवर निर्माण,  गुवाहाटी में जीएस रोड पर डाउनटाउन अस्पताल के पास ओवर ब्रिज निर्माण आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में रानी कोइनाधारा मार्ग के झील की सीमावर्ती आजरा और कामाख्या रेल मार्ग के समानान्तर स्थित हाथियों के 7 कॉरिडोर का निर्माण करने के साथ ही शहीद स्मारक और कइनाधारा मार्ग के बीच दीपर बिल  में ऊपर से 2 एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने सिटी गैस वितरण के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए सरकार की गैस वितरण नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गुवाहाटी राजस्व चक्र के सीला सिंदूरी घोपा मौजा अंतर्गत सीला ग्रांट के 25 परिवारों को 5 बीघा 1 कट्ठा और 3 लेसा भूमि 1000 रुपए प्रति कट्ठा के टोकन प्रीमियम पर भूमि प्रीमियम में छूट देकर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 808.4 करोड़ रुपए की लागत से बेतकुची, गुवाहाटी में एकीकृत निदेशालय परिसर के निर्माण के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। कैबिनेट ने बचपन की देखभाल और शिक्षा के तहत बुनियादी शिक्षा या एनईपी 2020 के अनुरूप मौलिक शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया।  यह आंगनबाड़ियों के 3 चरणों और प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 और 2 के दो साल की ग्रेडेड शैक्षणिक गतिविधि बीच 3-8 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करके अकादमिक और सीखने की गतिविधि के एकीकरण का एक मूलभूत चरण होगा। इसमें कक्षाओं का वर्गीकरण इस रूप में होगा, अंकुर श्रेणी - 3 वर्ष के बच्चों के लिए (आंगनवाड़ी), मुकुल श्रेणी - 4 वर्ष के बच्चों के लिए (आंगनवाड़ी), बालवाटिका श्रेणी / शिशु कानन / क श्रेणी - 5 वर्ष के बच्चों के लिए (आंगनवाड़ी), प्रथम श्रेणी (कक्षा 1) - 6-7 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए (प्राथमिक वर्ग) और द्वितीय श्रेणी (कक्षा 2) - 7-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए (प्राथमिक वर्ग) होंगे।