गुवाहाटी : असम विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें तय की हैं जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। पूर्व मुख्य सचिव कुमार संजय कृृष्ण की अध्यक्षता वाली विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 वर्ष के लिए बिजली उपभोक्ताओं के निर्धारित शुल्क में 10 रुपए प्रति किलोवाट प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य बिजली उपभोक्ता कम से कम 120 रुपए फिक्स चार्ज देते थे, लेकिन अब से उन्हें 10 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से लगभग 40 रुपए का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि, विद्युत नियामक आयोग ने सभी प्रकार के ऊर्जा शुल्क में 10 पैसे से 20 पैसे प्रति यूनिट कम कर दिया है।

असम विद्युत नियामक आयोग ने 29 मार्च को जारी की गई नोटिस में एपीजीसीएल, एजीसीएल, एसएलडीसी और एपीडीसीएल के बिजली शुल्क में 1 अप्रैल 2023 तारीख से प्रभावी करने के लिए संशोधन किया है। पिछले 30 नवंबर, 2022 में एपीडीसीएल, एपीजीसीएल, एईजीसीएल और एसएलडीसी सभी एजेंसियों की 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर बिजली दरों में संशोधन के लिए किए गए आवेदनों के आधार पर इस संशोधन की घोषणा की गई है। अपने आवेदन में, एपीडीसीएल ने निर्धारित शुल्क को 15 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति केडब्ल्यू प्रति केवी प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था। कंपनी ने ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मौजूदा एफपीपीपीए शुल्क सहित ऊर्जा शुल्क को 1 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति यूनिट करने का भी प्रस्ताव रखा था।

आवेदकों के प्रस्तावों, हितधारकों और उत्तरदाताओं की आपत्तियों और सुझावों और अन्य प्रासंगिक पहलुओं की समीक्षा के आधार पर नियामक आयोग ने इसके बजाय वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में 2023-24 के लिए टैरिफ में लगभग 1.2 प्रतिशत की कमी को मंजूरी दी। नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों के लिए ऊर्जा शुल्क में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। हालांकि, टैरिफ युक्तिकरण और समग्र राजस्व आवश्यकताओं के हित में, आयोग ने सभी श्रेणियों के ग्राहकों के लिए फीड शुल्क में 10 रुपए प्रति किलोवाट प्रति माह की मामूली वृद्धि को मंजूरी दी है। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत आपूर्ति मूल्य 8.02 रुपए प्रति यूनिट है, जिसे एपीडीसीएल ने बढ़ाकर 9.52 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए औसत आपूर्ति मूल्य 8.14 रुपए प्रति यूनिट था। टैरिफ को अंतिम रूप देने में नियामक आयोग ने प्राकृतिक गैस की कीमत 2.90 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू निर्धारित की है। इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में गिरावट और पिछले तीन महीनों में प्राकृतिक गैस की औसत कीमत 2.91 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर भी ध्यान में रखा। नियामक आयोग ने भी टैरिफ निर्धारण पर अंतिम निर्णय लेने में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। नियामक आयोग भी ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों की मासिक क्रॉस-सब्सिडी को 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखने की कोशिश की। नियामक आयोग ने ईंधन की नवीनतम कीमतों के आधार पर वित्त वर्ष 23-24 के लिए 3.58 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की समग्र उत्पादन दर को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पारेषण दर 0.57 रुपए प्रति किलोवाट घंटा एवं एसएलडीसी दर 106.84 रुपए प्रतिदिन प्रति मेगावाट स्वीकृत की गई है।